आवारा पशु सड़क पर पाए जाने पर पशुमालिकों पर लगाया जाएगा अर्थदंड- सीएमओ

सिंगाजी समाचार
संजू सिलावट
गोटेगांव। नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश मेहतेल ने एक जानकारी देते हुए बताया कि प्राय यह देखने में आ रहा है कि पशु मालिको के द्वारा अपने पालतू पशुओं को आवारा खुला छोड़ दिया जाता है जो नगर के मुख्य मार्ग को चौराहा में जमघट लगाकर बैठे रहते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा आवागमन प्रभावित होता है। पालतू पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े पशुओं के आवारा पाए जाने पर मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) संशोधन में धारा 254 के तहत जो कोई भी जानबूझकर अथवा अपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बाधता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति क्षति अथवा संपत्ति को नुकसान होता है
या लोक यातायात में बाधा पहुंचती है या संकट उत्पन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है तो ऐसे पशु मालिकों को 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पशु मालिकों की होगी।